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कानून व्यवस्था के दृष्टिगत सम्पूर्ण जनपद मे लगाई गई धारा 144

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औरंगजेब शेख साफ़ संदेश सहायक ब्यूरो महराजगंज

महराजगंज। अपर जिलाधिकारी डॉ. पंकज कुमार वर्मा द्वारा बताया गया है कि जनपद में क्रिसमस डे, विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा आंदोलन, बोर्ड एवं विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं, कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत कानून व्यवस्था के दृष्टिगत भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत जनपद में निषेधाज्ञा 31 दिसंबर 2022 तक लागू कर दी गयी है। इसके अन्तर्गत किसी भी सम्प्रदाय के प्रति उत्तेजक नारेबाजी करना, सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालयों या सार्वजनिक स्थान पर किसी प्रकार का शस्त्र ले जाना प्रतिबंधित रहेगा। सार्वजनिक मार्ग के किनारे ईट-पत्थर या नशीली दवाओं का सेवन कर अश्लीलता व अभद्रता या आपत्तिजनक व्यवहार, विद्युत तार, टेलीफोन लाइन, पाईप लाइन को क्षति पहुंचाने वालों के विरुद्ध उपयुक्त धाराओं में कड़ी कार्यवाही की जाएगी। जुलूस, पूजा स्थलों या सार्वजनिक स्थानो पर नशीले पदार्थ आदि का सेवन भी वर्जित रहेगा।यह प्रतिबन्ध मजिस्ट्रेट, पुलिसकर्मी तथा डियूटी पर शस्त्र धारण करने वाले अधिकारी/ कर्मचारी पर लागू नही होगा।
धारा 144 निषेधाज्ञा 31दिसंबर 2022 तक लागू रहेगा।

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