महराजगंज रिपोर्टर
महराजगंज ।वर्ष 2019 में थाना नौतनवां पर पंजीकृत मु 0 अ 0 सं 0 71/19 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट में दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त पिंटू यादव को 03 वर्ष 08 माह के सश्रम कारावास व 5000 / रू ० के अर्थदण्ड की सजा मा ० न्यायालय द्वारा सुनाई गयी । थाना नौतनवां पर पंजीकृत मु ० अ ० सं ० 71/19 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट में मा 0 न्यायालय द्वारा दिनांक 09.09.2022 को अभियुक्त पिन्टू यादव पुत्र सदानन्द नि 0 गौतमबुद्धनगर वार्ड नं ० 04 कस्बा नौतनवां थाना नौतनवां जनपद महराजगंज को धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट में दोषसिध्द पाये जाने पर 03 वर्ष 08 माह के सश्रम कारावास व 5000 / – रू ० के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी । अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 07 दिवस का अतिरिक्त कारावास भूगतना पड़ेगा ।
More Stories
महराजगंज में भीषण अग्निकांड: जूते-चप्पलों की दुकान में लगी आग, लगभग डेढ़ करोड़ का नुकसान !
निचलौल में स्थित ज्ञान भारती स्कूल में बच्चों को दिया गया अग्नि सुरक्षा का प्रशिक्षण विभिन्न उपकरणों की दी जानकारी
निचलौल पुलिस ने आगामी त्यौहार को सकुशल संपन्न कराने हेतु सीमावर्ती क्षेत्रों में संभ्रांत व्यक्तियों संग किया बैठक दिया सख्त निर्देश