संतकबीरनगर। प्रार्थी रामचन्द्र पुत्र स्व0 श्रीराम सुभग निवासी ग्राम व पोस्ट सेमरियावां थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना पर सूचना दी गयी कि संदीप पुत्र स्वामीनाथ ग्राम व पोस्ट सेमरियांवा थाना दुधारा को अपने रिश्तेदार (गोरखपुर) के यहां पैसा लाने के लिये भेजा था, जो 792100 रुपये लेकर आ रहा था रास्ते में सालेहपुर व नव्वागांव (च्यूटना) के बीच में दो अज्ञात बदमाशों द्वारा उसकी मोटर साइकिल में ठोकर मारकर दिया गया तथा पैसा छीनकर भाग गये । घटना के संबन्ध में थाना दुधारा पर मु0अ0सं0 84 / 2022 धारा 392 भादवि पंजीकृत किया गया था ।
अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर अखिल कुमार पुलिस महानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र, बस्ती राजेश मोदक के निर्देशन, पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर डा0 कौस्तुभ के मार्गदर्शन, अपर पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद श्री अंशुमान मिश्र के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना दुधारा श्री सर्वेश राय व प्रभारी एस0ओ0जी0 धर्मेन्द्र कुमार सिंह की संयुक्त टीम को उक्त घटना का पर्दाफाश कर अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया था । गठित टीम द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर आज दिनॉक 13.03.2022 को समय 01.15 बजे इस्लामाबाद तिराहे के पास से मु0अ0सं0 84 / 2022 धारा 392 भादवि की घटना मे संलिप्त अभियुक्तगण 1- कमल कुमार वर्मा पुत्र गोपाल प्रसाद 2- गनेश राजपूत पुत्र नन्दलाल राजपूत को क्रमश 02 अदद अवैध तमंचा व 02 अदद जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर बरामद अवैध शस्त्र के संबन्ध में थाना दुधारा पर मु0अ0सं0 क्रमशः 87 / 2022 व 88 / 2022 धारा 3/ 25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत कर जेल भेजने की कार्यवाही की जा रही है । ।
गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण –
1- कमल कुमार वर्मा पुत्र गोपाल प्रसाद निवासी बाघनगर थाना दुधारा जनपद सन्तकबीरनगर ।
2- गनेश राजपूत पुत्र नन्दलाल राजपूत निवासी सेमरियावां टोला बौलिया थाना दुधारा जनपद सन्तकबीरनगर ।
बरामदगी का विवरण-
1- 792100 (सात लाख बान्नवे हजार एक सौ रूपये ) नकद ।
2- 01 अदद अवैध तमंचा व 01 अदद जिंदा कारतूस ( 12 बोर) ।
3- 01 अदद अवैध तंमचा व 01 अदद जिंदा कारतूस (315 बोर) ।
4- घटना में प्रयुक्त 01 अदद मोटर साइकिल (रजिस्ट्रेशन नंबर यूपी 58, ई-9619) ।
पंजीकृत अभियोग का विवरण-
1- मु0अ0सं0 84 / 2022 धारा 392 / 411 भादवि थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर ।
2- मु0अ0सं0 87 / 2022 धारा 3/ 25 शस्त्र अधिनियम थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर ।
3- मु0अ0सं0 88 / 2022 धारा 3/ 25 शस्त्र अधिनियम थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर ।
संक्षिप्त विवरण-
अभियुक्तों द्वारा पूछताछ में बताया गया कि हम दोनो लोग कल 12.03.2022 को सायं करीब 5 बजे के आसपास नौवांगांव रविदास मंदिर के पास संदीप जो सेमरियावां का है और गोरखपुर से पैसा लेकर आ रहा था, से लूट किये है । उक्त गणेश भी वही काम करता है जिनके यहाँ संदीप काम करता है । गणेश को दिनांक 11.03.2022 को सांय को जानकारी हो गयी थी कि दि0 12.03.2022 को संदीप अपने मालिक रामचन्द्र के रिश्तेदारी में गोरखपुर जायेगा और वहाँ से पैसा लेकर आयेगा । गणेश राजपूत ने बताया कि साहब मैने धनी कार्ड पर लोन लिया था लोन का पैसा जमा करने की दिनांक 12.03.2022 को अन्तिम तिथि थी, इसके अतिरिक्त हम दोनों को पैसे की जरुरत थी और दिनांक 12.03.22 को गणेश ने दुकान से छुट्टी ले ली । हम दोनो कांटे चौराहे पर पहुंचकर संदीप का इन्तजार करने लगे जैसे ही संदीप आया उसका हम लोग पीछा करने लगे और नौवांगाव रविदास मंदिर के पास उसे मोटरसाइकिल से धक्का देकर गिरा दिये और उससे पैसे का बैग छीनकर साफियाबाद होते हुये बस्ती चले गय़े, वहाँ से रात में वापस आये और पैंसे का बैग कमल वर्मा द्वारा अपनी दुकान पर रख दिया गया जिसमें से दोनो लोग एक-एक लाख रुपया खर्च के लिये निकाला गया व शेष पैसा रखकर बाद में बांटने के लिये छोड़ दिया गया । घटना के समय गणेश को संदीप न पहचाने इसलिये उसने हेल्मेट लगाया था । यह जो पैसा हमारे पास से मिला है वह उसी लूट का पैंसा है ।
गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण :-
थाना दुधारा – थानाध्यक्ष दुधारा सर्वेश राय मय हमराह SI शैलेन्द्र सिंह, SI अमरनाथ यादव, हे0का0 मोतीलाल यादव, ओम प्रकाश यादव,हे0का0 इन्द्रजीत यादव, हे0का0 अनूप राय, का0 राजेश कुमार , का0 गणेश प्रसाद, का0 इन्द्रेश राजभर, का0 सोनू कुमार, का0 अरविन्द यादव, चालक हे0का0प्रमोद सिंह ।
एस0ओ0जी0 – प्रभारी एस0ओ0जी0 उ0नि0 धर्मेन्द्र कुमार सिहं हे0का0 विनोद यादव,का0 ऋषिदेव तिवारी ,का0 रमेश यादव, का0 अभिषेक सिंह, का0 प्रदीप कुमार कुशवाहा (सर्विलांस सेल), का0 मनीष गुप्ता (सर्विलांस सेल) ।
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