औरंगजेब शेख साफ़ संदेश सहायक ब्यूरो महराजगंज
महराजगंज। उत्तर प्रदेश के जनपद महराजगंज के सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण महराजगंज असग़र अली की अध्यक्षता में अपरान्ह 12:00 बजे से पूर्व माध्यमिक विद्यालय धर्मपुर बाजार, तहसील सदर में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बताया गया कि महिलाओं, बालकों, अनुसूचित जाति व जनजाति के व्यक्ति, विभिन्न प्रकार की आपदा, जातीय हिंसा, बाढ़, भूकंप से पीडित व्यक्ति, कारावास में निरुद्ध व्यक्ति, मानव तस्करी से आहत, शोषण या बेगार से पीड़ित, औद्योगिक कामगार, मानसिक रूप से अक्षम, दिव्यांग एव तीन लाख रूपये वार्षिक आय तक के व्यक्तियों के कानूनी अधिकार से सम्बन्धित विधिक जानकारियाँ प्रदान की गयीं। उन्होंने विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर में बताया कि उपरोक्त वर्गों के गरीब व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत या उनके विरुद्ध किये गये मुकदमे में पैरवी हेतु सरकारी खर्च पर निशुल्क अधिवक्ता की सेवायें निःशुल्क विधिक सलाह, मुकदमे हेतु दस्तावेज प्राप्ति अन्य प्रकार के अनुषंगी व्यय, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के समक्ष निःशुल्क अपील की सुविधा प्राधिकरण दिलवाता है।उन्होंने यह भी बताया कि पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने की स्थिति में गिरफ्तारी के कारण की सूचना गिरफ्तार व्यक्ति के परिजनों या निकट सम्बन्धी को देना अनिवार्य है। उन्होंने जानकारी दी कि जमानतीय अपराधों एवं 7 वर्ष तक की अधिक से दण्डनीय अपराधों में पुलिस द्वारा अभियुक्त पर धारा-41क दण्ड प्रक्रिया संहिता के नोटिस की तामील करवाकर अभियुक्त को रिमाण्ड हेतु प्रस्तुत नहीं किया जायेगा। इसी प्रकार गंभीर प्रकृति के गैर जमानतीय अपराधों में गिरफ्तारी के 24 घण्टे के भीतर अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य है। साथ ही हिरासत के दौरान अभियुक्त की पसन्द की अधिवक्ता से विधिक राय हेतु मिलने या सलाह का अधिकार भी आरोपी को प्राप्त है। गिरफ्तारी के पश्चात चिकित्सीय परीक्षण करवाने का अधिकार एवं अपराध के पीड़ितों हेतु क्षतिपूर्ति के सम्बन्ध में विधिक जानकारियाँ सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दी गयीं। इस अवसर पर विद्यालय के शिक्षकगण व छात्र-छात्राएं उपस्थित रहीं।
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