मुन्ना अंसारी साफ संदेश जिला संवाददाता महराजगंज
महराजगंज ।वादी थाना क्षेत्र कोतवाली जनपद महराजगंज द्वारा दिनांक 29.08.22 को थाना पनियरा महराजगंज में तहरीरी सूचना दिया गया कि मेरी बेटी गुड़िया उम्र करीब 20 वर्ष की शादी दिनांक 16.06.21 को हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार जयराम निषाद पुत्र बासदेव निवासी ग्राम चेहरी टोला कोल्हुआजोत थाना कोतवाली जनपद महराजगंज के साथ किया था शादी के बाद से ही जयराम पुत्र बासदेव तथा जयराम के पिता बासदेव पुत्र स्व 0 रामसुरत व माता बर्फी देवी पत्नी बासदेव तथा जयराम की बहन लवंगा , राधिका तथा नीतू पुत्रीगण बासदेव मेरी लड़की से मोटरसाइकिल व टीवी की मांग करते हुए प्रताड़ित करते थे दहेज की पूरा न होने पर अभियुक्तगण उपरोक्त द्वारा दिनांक 29.08.22 को वादिनी मुकदमा की लड़की का मृत्यु कारित कर दिये के आधार पर थाना कोतवाली में मु 0 अ 0 सं 0 381/22 धारा 498 ए / 304 बी भादवि व डीपी एक्ट दिनांक 29.08.22 को अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध पंजीकृत हुआ था । जिसकी विवेचना अजय सिंह चौहान क्षेत्राधिकारी सदर महराजगंज द्वारा संपादित की गयी । मांग अभियोग पंजीकृत होने के उपरान्त विवेचक क्षेत्राधिकारी सदर महराजगंज द्वारा अनवरत विवेचना की गयी , परिणामस्वरूप अभियोग पंजीकृत होने के 02 दिवस के अन्दर ही दिनांक 31.08.22 को , सीडीआर से प्राप्त लोकेशन व मुखविर से प्राप्त सूचना पर अभियुक्तण जयराम पुत्र बासदेव तथा जयराम के पिता बासदेव पुत्र स्व 0 रामसुरत व माता बर्फी देवी पत्नी बासदेव को गिरफ्तार कर जिला कारागार महराजंगज भेजा गया । विवेचना में वादी अन्य गवाहो व वैज्ञानिक विधियो / साधनो के प्रयोग से प्राप्त वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर मृतका के ननद लवंगा , राधिका तथा नीतू की नामजदगी गलत की गयी । तथा जयराम पुत्र बासदेव तथा जयराम के पिता बासदेव पुत्र स्व 0 रामसुरत व माता बर्फी देवी पत्नी बासदेव निवासीगण ग्राम चेहरी टोला कोल्हुआजोत थाना कोतवाली जनपद महराजगंज के विरूद्ध मात्र 07 दिनो में ( जबकि इस तरह की विवेचनाओं के निस्तारण लिए 90 दिन का समय निर्धारित है ) अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध दिनांक 05.09.22 को आरोप पत्र प्रेषित कर दिया गया ।
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