ब्यूरो रिपोर्ट- डॉ संजय तिवारी
साफ संदेश -बाराबंकी
बाराबंकी पुलिस/प्रशासन द्वारा प्रतिबन्धित गोवंशी पशुओं को काटकर मांस व खाल विक्रय कर धन अर्जन करने वाले अभियुक्त/गैंग सदस्य की अचल सम्पत्ति कीमत लगभग 15 लाख रुपये को धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया गया ।
थाना मसौली जनपद बाराबंकी पुलिस एवं प्रशासन द्वारा थाना मसौली पर पंजीकृत धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त/गैंग सदस्य नदीम पुत्र वसीम निवासी शाहवपुर थाना मसौली जनपद बाराबंकी द्वारा प्रतिबन्धित गोवंशी पशुओं को काटकर मांस व खाल विक्रय कर किये गये धनोपार्जन से अवैध रूप से अचल सम्पत्ति अर्जित की गई । उक्त अचल सम्पत्ति (मकान) को अन्तर्गत धारा 14(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत कुर्क किया गया है ।



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डीएम की अध्यक्षता में जिला परामर्शदात्री समिति (डीसीसी) एवं जिला स्तरीय पुनरीक्षण समिति (डीएलआरसी) की बैठक हुई आयोजित।