ब्यूरो रिपोर्ट- डॉ संजय तिवारी
साफ संदेश -बाराबंकी
बाराबंकी पुलिस/प्रशासन द्वारा प्रतिबन्धित गोवंशी पशुओं को काटकर मांस व खाल विक्रय कर धन अर्जन करने वाले अभियुक्त/गैंग सदस्य की अचल सम्पत्ति कीमत लगभग 15 लाख रुपये को धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया गया ।
थाना मसौली जनपद बाराबंकी पुलिस एवं प्रशासन द्वारा थाना मसौली पर पंजीकृत धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त/गैंग सदस्य नदीम पुत्र वसीम निवासी शाहवपुर थाना मसौली जनपद बाराबंकी द्वारा प्रतिबन्धित गोवंशी पशुओं को काटकर मांस व खाल विक्रय कर किये गये धनोपार्जन से अवैध रूप से अचल सम्पत्ति अर्जित की गई । उक्त अचल सम्पत्ति (मकान) को अन्तर्गत धारा 14(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत कुर्क किया गया है ।



More Stories
मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान: डीएम ने 314-धनघटा (अ.जा.) के बूथों का किया स्थलीय निरीक्षण
थाना महुली का जिलाधिकारी ने किया औचक निरीक्षण, दिए सख्त निर्देश
गोवर्धन घाट पर श्री सीताराम महायज्ञ के लिए हनुमान ध्वजा की स्थापना