रिपोर्ट-श्याम सुंदर पासवान
महराजगंज।जिलाधिकारी सत्येन्द्र कुमार झा ने दिया आदेश , आबकारी अधिनियम 1910 की धारा -59 में के अनुसार अधिकारो का प्रयोग करते हुए होली त्योहार पर शान्ति ब्यवस्था बनाये रखने को लेकर जिले की सभी देशी , विदेशी मदिरा बियर , ताडी , भांग एंव माडल शाप की फुटकर , थोक , सी 0 एल0-2 , एफ 0 एल0-2 व एफ 0 एल0-2बी की दुकानें 18/03/ 2022 की शाम 5 बजे से 19/03/ 2022 को पूरा दिन तक रहेगा बन्द , जिलाधिकारी द्वारा जारी हुआ आदेश,जिलाधिकारी ने बताया है कि जनपद में सम्पूर्ण बन्द दिवस में शराब की बिक्री एंव परिवहन पूर्णतः रहेगा प्रतिबन्धित



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