बाराबंकी । जिला मजिस्ट्रेट डाॅ0आदर्श सिंह ने जनपद में होली पर्व के अवसर पर कानून व शान्ति व्यवस्था एवं सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम-1910 की धारा-59 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए आदेश दिया है कि जनपद की समस्त देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, भांग, ताड़ी, माॅडल शाप, एफएल-9/9ए, एफएल-16/17, सीएल-2 एफएल-2/2बी की दुकानें 17 मार्च, 2022 को रात्रि 10 बजे से 19 मार्च, 2022 को प्रातः 10 बजे तक बन्द रहेगी तथा इस निर्धारित अवधि में मादक पदार्थो की बिक्री नहीं होगी। इस बन्दी के लिए अनुज्ञापियों को कोई प्रतिफल देय नहीं होगा।
होली पर्व के अवसर पर शराब की दुकानें रहेंगी बंद



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