बहराइच । अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट ने एक वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले अधेड़ आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अभियुक्त के विरुद्ध एक लाख 28 हजार का अर्थदंड भी लगाया
विशेष जिला शासकीय अधिवक्ता पॉक्सो संत प्रताप सिंह और विशेष लोक अभियोजक संतोष कुमार सिंह ने बताया कि नानपारा कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी एक वर्षीय बालिका के साथ 17 फरवरी 2024 को आरोपी ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था।
पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला ने बताया कि कोतवाली क्षेत्र के निबियाशाह मोहम्मदपुर गांव निवासी 50 वर्षीय भोंदू पुत्र कलीमुन ने बालिका के साथ दुष्कर्म किया था। जिसमें पुलिस की ओर घटना के दूसरे दिन ही चार्जशीट दाखिल किया गया था। शुक्रवार को न्यायालय पर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट वरुण मोहित निगम ने मामले की सुनवाई की। पत्थर विपक्ष के मामलों की सुनवाई स्पेशल जज ने की।
इसके बाद पाक्सो कोर्ट के न्यायाधीश वरुण मोहित निगम ने अधेड़ आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जज ने लैंगिग अपराध के मामले में एक लाख 28 हजार रूपये का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना की राशि जमा न करने दोष सिद्ध आरोपी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।



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