कानपुर देहात। उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार एवं अनिल कुमार झा, जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कानपुर देहात के निर्देशन में वैवाहिक विवाद से संबंधित प्री-लिटिगेशन विशेष लोक अदालत का आयोजन दिनांकः-22.01.2022 को जनपद न्यायाधीश तथा न्यायाधीश परिवार न्यायालय की अध्यक्षता में किया जाना है। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा महिला थाने द्वारा पम्फलेट वितरित करा विशेष परिवारिक लोक अदालत के बारे में विस्तृत जानकारी दी गयी।
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण साक्षी गर्ग ने बताया कि पति एवं पत्नी के मध्य विभिन्न कारणों अथवा नजदीकी रिश्तेदार प्रार्थना पत्र जिले के दीवानी न्यायालय उपस्थित होकर या किसी भी व्यक्ति के माध्यम से नाम व पता, फाेन नं०, फोटोग्राफ एव पहचान पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा। प्रार्थना पत्र देने के बाद जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा विपक्षी को नोटिस भेजकर उसे बुलाया जायेगा और लोक अदालत के माध्यम से विशेषज्ञों द्वारा पक्षाें को समझा बुझाकर समझौता कराया जायेगा। पक्षों द्वारा आपसी समझौते से किये गये समझौते के संबंध में लोक अदालत अपना निर्णय पक्षों के मध्य सिविल न्यायालय की डिग्री के समान बाध्यकारी होगा। उन्होनें यह भी बताया कि लोक आदलत के द्वारा पारित निर्णय को किसी अन्य न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती और उक्त निर्णय अन्तिम माना जायेगा। पक्षों के द्वारा आपसी सहमति से किया गया समझौता वैवाहिक विवादों का समाधान करेगा और न्यायालय में मुकदमों की संख्या में कमी आयेगी।
22 जनवरी 2022 को होगा परिवारिक विशेष लोक अदालत का आयोजन

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