रिपोर्ट-श्याम सुंदर पासवान
महराजगंज।जिलाधिकारी सत्येन्द्र कुमार झा ने दिया आदेश , आबकारी अधिनियम 1910 की धारा -59 में के अनुसार अधिकारो का प्रयोग करते हुए होली त्योहार पर शान्ति ब्यवस्था बनाये रखने को लेकर जिले की सभी देशी , विदेशी मदिरा बियर , ताडी , भांग एंव माडल शाप की फुटकर , थोक , सी 0 एल0-2 , एफ 0 एल0-2 व एफ 0 एल0-2बी की दुकानें 18/03/ 2022 की शाम 5 बजे से 19/03/ 2022 को पूरा दिन तक रहेगा बन्द , जिलाधिकारी द्वारा जारी हुआ आदेश,जिलाधिकारी ने बताया है कि जनपद में सम्पूर्ण बन्द दिवस में शराब की बिक्री एंव परिवहन पूर्णतः रहेगा प्रतिबन्धित



More Stories
ईद के पावन अवसर पर सभी को दिली मुबारकबाद
डीसीएम-कार की भिड़ंत में कुशीनगर के दो पत्रकारों की मौत, दो गंभीर
झोपड़ी में लगी भीषण आग, चार बकरियां जलीं; बचाने में मां-बेटी झुलसी