संतकबीरनगर। बिना नामान्तरण व बिना नवीनीकरण कराए इंडस्ट्रीयल एरीया ख़लीलाबाद में चोरी -छिपे आरा मशीन चलाए जाने की सूचना मिलने पर रेंजर ख़लीलाबाद राजेश कुमार कुशवाहा ने तत्काल टीम का गठन कर स्व०सोहन लाल गुप्ता की आरा मशीन पर औचक छापा मारते हुए जाँच की ।जाँच में पाया गया कि आरा मशीन लाइसेंस संख्या 104/2007 के लाइसेंस धारक की मृत्यु अप्रैल 2021 में हो जाने के पश्चात् उक्त आरा मशीन का नाम परिवर्तन की अनुमति प्राप्त किए व वर्ष 2022 हेतु नवीनीकरण कराए बिना चोरी छिपे आरा मशीन का संचालन किया जा रहा था ।जाँच के समय आरा मशीन पर आम का चिरान करते पाए जाने पर तत्काल आरा मशीन को सील करते हुए मशीन मय प्रकाष्ठ सीज कर आरा मशीन संचालक कमल किशोर गुप्ता पुत्र स्व०सोहन लाल गुप्ता व मिस्त्री मो०अकरम पुत्र अमानुल्लाह निवासी अंसार टोला ख़लीलाबाद के विरुद्ध भारतीय वन अधिनियम 1927 तथा उत्तर प्रदेश काष्ठ आधारित उद्योग (स्थापना व विनियमन)2017 के सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत करते हुए,सीज़र रिपोर्ट मा०सक्षम न्यायालय को प्रेषित किया। नवागत रेंजर ने बताया कि अन्य लाइसेंस आरा मशीनों के अभिलेखों की जाँच की जा रही है ,विसंगतियाँ पाए जाने पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जाएगी ,साथ ही साथ कुशवाहा ने बताया कि वृक्षों की अवैध कटान, लकड़ियों के अवैध भण्डारण व बिना लाइसेंस के आरा मशीनों की नवीन स्थापना व पुर्नस्थापना व पुर्नसंचालन नहीं होने दिया जाएगा। सूत्रों के हवाले से पता चला कि उक्त कार्यवाही से आरा मशीन संचालकों, लकड़ी के अवैध कारोबारियों में हड़कम्प मचा हुआ है तथा कुछ ने अपनी आरा मशीनों के सही न होने पर खुद ही बंद करना शुरू कर दिया है।टीम में वन दरोग़ा विनोद यादव व राधेश्याम मिश्रा तथा वन दरोगा आशीष कुमार त्रिपाठी मौजूद रहे ।
छापेमारी कर आरा मशीन को किया गया सील



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