संत कबीर नगर । 14 मई 2022 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जिला न्यायालय, कलेक्ट्रेट एवं जिले की तीनों तहसीलों में किया जा रहा है जिसमें किसी भी न्यायालय में लम्बित अथवा विभागीय मामलों को सुलह-समझौते के आधार पर प्रार्थना पत्र देकर निस्तारित कराया जा सकता है। लोक अदालत में पक्षकार स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र दे सकता है और अधिवक्ता के माध्यम से भी लोक अदालत में सुलह योग्य फौजदारी मामले, दीवानी वाद, भरण पोषण वाद, मोटर अधिनियम वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, उपभोक्ता फोरम वाद, किरायेदारी वाद, चेक बाउंस से संबंधित मामले, बैंक लोन मामले, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र से संबंधित मामले, बिजली चोरी से संबंधित शमनीय मामले, वन अधिनियम के मामले, पुलिस अधिनियम के अंतर्गत शमनीय वाद, स्थायी लोक अदालत के मामले, गृह कर, जल कर, बाँट माप अधिनियम के मामले, नगर पालिका, सम्बन्धी मामलों का निस्तारण कराया जा सकता है। इसके अतिरिक्त वैवाहिक एवं पारिवारिक मामलों का भी निस्तारण सुलह समझौते के आधार पर कराया जा सकता है। ऐसे पारिवारिक मामलों जो किसी न्यायालय में लंबित नही है,को प्री-लिटिगेशन स्तर पर पक्षकार द्वारा प्रार्थना पत्र देकर सुलह समझौते से निस्तारित कराया जा सकता है जिसका आदेश सिविल न्यायालय की डिक्री के समान होगा। इसके अतिरिक्त अभिवाक सौदेबाजी से भी फौजदारी मामलों का निस्तारण कराया जा सकता है। यदि किसी प्रकार की समस्या आती है तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की हेल्प डेस्क पर सम्पर्क किया जा सकता है।यह जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव/न्यायिक अधिकारी हरिकेश कुमार द्वारा दी गयी।
14 मई 2022 को राष्ट्रीय लोक अदालत में कराएं अपने विवाद का समाधान-सचिव।



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