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विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2022 में प्रत्याशियों व मतदाताओं के लिए होगी विशेष व्यवस्था

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जिला निर्वाचन अधिकारी

रिपोर्टर -कुलदीप सिंह भदौरिया

कानपुर देहात । भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2022 में चुनाव प्रक्रिया की अवधि में कोविड-19 के दृष्टिगत किये गये कुछ विशेष निर्देश/व्यवस्था की जानकारी देते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी जितेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि नामांकन के समय सामान्यतः अनुमन्य 03 वाहन के स्थान पर 02 वाहन ही अनुमन्य होंगे और नामांकन दाखिल करने पर सामान्यतः अनुमन्य 05 व्यक्तियों के सापेक्ष मात्र 02 व्यक्ति ही नामांकन कक्ष में प्रवेश कर सकेंगे। चुनाव प्रचार के दौरान प्रत्याशी के साथ अनुमन्य व अनुमति प्राप्त वाहनों में से एक साथ अधिकतम 05वाहन अनुमन्य होंगे और यदि 05 से अधिक वाहनों की अनुमति चुनाव व्यय में दर्शा कर प्राप्त भी की गयी है तो भी 05 से अधिक वाहनों का दो काफिले में आपस में न्यूनतम आधा घण्टा की दूरी पर रखना होगा। सामान्यतः दो काफिलों के बीच की दूरी 100 मीटर की होती है परन्तु कोविड के दृष्टिगत यह बड़ी व्यवस्था बनायी गयी है। समस्त प्रत्याशियों को ऑनलाइन नामांकन किये जाने की भी सुविधा उपलब्ध रहेगी और प्रत्याशी द्वारा ऑनलाइन नामांकन व प्रपत्र दाखिल कर उसकी मुद्रित प्रति नोटरी द्वारा प्रमाणित कराकर निर्वाचन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सकेगा, इसी प्रकार नामांकन शुल्क ऑनलाइन रूप से भी जमा करने का विकल्प उपलब्ध रहेगा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 15 जनवरी 2022 तक चुनावी रैली आदि अनुमन्य नहीं की गयी है। 15 जानकारी के उपरान्त मा0 आयोग द्वारा रैली आदि के सम्बन्ध में अग्रेतर निर्णय लिया जायेगा, पोलिंग बूथों पर स्त्री व पुरूष मतदाताओं के साथ दिव्यांग एवं 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं के लिए तीसरी लाइन रहेगी, ताकि उन्हें मतदान में कोई असुविधा न हो।

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