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जिला जज ने किया बच्चों को किया जागरूक, बतायें उनके अधिकार

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25 सितम्बर से 02 अक्टूबर तक विभिन्न विद्यालयों में आयोजित किए जाएंगे जागरूकता शिविर

 

विभिन्न न्यायिक अधिकारियों द्वारा आयोजित किया जा रहा है विद्यालयों में जागरूकता शिविर।

 

संत कबीर नगर। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, संत कबीर नगर के अध्यक्ष एवं जनपद न्यायाधीश  रणधीर सिंह के अध्यक्षता में गांधी जयंती के उपलक्ष्य में हीरालाल राम निवास इण्टर काॅलेज, संत कबीर नगर में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिला जज ने जिसमें बच्चों को पाॅक्सो एक्ट के बारे में विस्तार से बताया और कहा कि यदि किसी छात्र छात्रा या उनके मित्र द्वारा किसी प्रकार की षारीरिक र्दुव्यवहार जो उनको असहज महसूस कराता हो तो ऐसी कोई घटना यदि कारित हो तो उसके बिना डरे बिना घबराये अपने किसी भरोसेमन्द व्यक्ति को बतायें जिससे ऐसी हरकत करने वाले व्यक्ति को दोशी पाये जाने पर दण्डित किया जा सके। उन्होने बच्चों को बताया कि वे अपने दैनिक पाठ्यक्रम, खेलकूद, संगीत आदि में रूचि रखे, जिसमें उनका बहुमुखी विकास हो।

गांधी जी के विचारो पर प्रकाष डालते हुए उन्होने विद्यार्थीगण को सत्य, अहिंसा के रास्ते पर छल द्वेश रहित होकर आगे बढ़ने एवं सषक्त राश्ट्र के निर्माण में अपना योगदान देने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव  अनन्या साह भी बच्चों के जिज्ञासाओं एवं कानूनी प्रष्नों का जवाब दिया।

इसी प्रकार से आदर्ष इण्टर काॅलेज सिहटीकर में सिविल जज सीनियर डिविजन  संजय राज पाण्डेय तथा सिविल जज जू0डि0 एफटीसी द्वितीय  निधि मिश्रा द्वारा जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया एवं विद्यार्थीगण को पाॅक्सो कानून के प्रावधानों व इस कानून के अन्तर्गत आने वाले अपराधों का दोशी पाये जाने वाले व्यक्ति को कठोर सजा जैसे प्रावधानों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गयी। इसके अलावा चीफ एलएडीसीएस अंजय श्रीवास्तव, मीडिएटर नासरीन खान, भानुप्रकाष यादव, पराविधिक स्वयं सेवक  अरविन्द राय,  संध्या रानी,  अफराक अहमद,  मंजूरानी षर्मा,  अमित त्रिपाठी,  लल्लन द्वारा जनपद के विभिन्न विद्यालयों में विधिक जागरूकता षिविर आयोजित किया गया।

न्यायिक अधिकारियों ने बच्चों को बताया कि ‘‘अन्याय ना सहे, ना करें’’। किसी भी सहायता के लिए चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, पुलिस हेल्पलाइन 112, नालसा हेल्प लाइन 15100, बाल कल्याण समिति एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क किया जा सकता है।

 

 

 

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