संवाददाता-मुन्ना अंसारी
महाराजगंज।जनपद के पुरंदरपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा गोहरपुर टोला मरचहवां मे दिनांक 05/04/ 2014 को दहेज की बात को लेकर बहु शीला की हत्या कर देने की मामले में दोषी पाए जाने पर अपर सत्र न्यायाधीश कमलेश्वर पांडे ने अभियुक्त राजेंद्र यादव ,रामवृक्ष यादव, रामकिशन यादव एवं श्रीमती चंद्रावती उर्फ चंद्रकला को दस दस वर्ष की सश्रम कारावास के साथ ही साथ तीस तीस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया पत्रावली से प्राप्त विवरण के अनुसार वादी मुकदमा रामचंद्र यादव निवासी ग्राम सभा उदितपुर टोला रहमत नगर थाना फरेंदा ने थाना पुरंदरपुर में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसकी पुत्री शीला का विवाह मई 2010 में संपन्न हुआ था विवाह के बाद से ही पति राजेंद्र, ससुर रामबृक्ष, सास चंद्रकला, जेठ अमेरिका ,देवर रामकिशुन, ननंद गीता व सीता दहेज में मोटरसाइकिल की मांग कर रहे थे दहेज में मोटरसाइकिल न देने पर दिनांक 05/04/ 4 2014 को दिन में मार पीट कर हत्या कर दी। इस सूचना पर 19/04/2014 को धारा 498 ए 304 बी आईपीसी 3/4 दहेज प्रतिषोध पंजीकृत होकर विवेचक द्वारा राजेंद्र यादव ,रामबृक्ष यादव, अमेरिका यादव, रामकिशन एवं श्रीमती चंद्रावती के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया विचारण के दौरान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता देवेंद्र पांडे द्वारा 10 गवाहों एवं 13 दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत कर जोरदार बहस कर सजा की मांग की पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य सबूतों के आधार पर न्यायालय ने उक्त सजा सुनाई है साथ ही साथ विचारण के दौरान सह अभियुक्त अमेरिका की मृत्यु हो गई थी।



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