रिपोर्ट-श्याम सुंदर पासवान
महराजगंज। जनपद महाराजगंज के जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार झा ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम1951व उत्तर प्रदेश आबकारी संशोधन नियमावली 1999 के अधिसूचना के तहत तीन मार्च को मतदान व दस मार्च को मतगणना को निष्पक्ष निर्विघ्न व शांतिपूर्ण ढंग से संचालित करने हेतु सम्पूर्ण महराजगंज मे दिनांक 01/03/2022 के सायं पांच बजे से दिनांक 03/03/2022 को सम्पूर्ण मतदान दिवस जनपद के सभी थोक एवं फुटकर अनुज्ञापनों देसी मदिरा,बियर, माँडल शाँप,भांग व ताड़ी की फुटकर बिक्री की दुकानों को बिना किसी प्रतिपुर्ति के पुरी तरह बंद रखने का आदेश दिया है।और साथ ही साथ कड़े निर्देश दिए गए हैं कि आदेश का पालन पुरी तरह से होना चाहिए
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