संत कबीर नगर । जनपद न्यायाधीश अनिल कुमार वर्मा के निर्देशन में जिला विधिक सेवा प्रधिकरण के सचिव एवं न्यायिक अधिकारी महेंद्र कुमार सिंह द्वारा जिला कारागार का निरीक्षण एवं विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। न्यायिक अधिकारी महेंद्र कुमार सिंह द्वारा कारागार में निरूद्ध बन्दियों को उनके विधिक अधिकारों की जानकारी दी गयी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने बताया कि बंदियों को निःशुल्क विधिक सहायता दी जाती है। उन्होनें कहा कि जिस किसी भी बंदी को अपने मुकदमें की पैरवी हेतु अधिवक्ता उपलब्ध न हो या वह प्राइवेट अधिवक्ता रखने में असमर्थ हो, उन्हें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा अधिवक्ता उपलब्ध कराए जाते हैं। इसके लिए उन्हें जेल अधीक्षक के माध्यम से अपना प्रार्थना पत्र जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में देना होगा। इसके अलावा यदि वो अपने मामलों में अपील करना चाहतें हैं उसके लिए भी जेल अथॉरिटी के माध्यम से प्राधिकरण को सूचित करना होगा। उन्होने जेल अधीक्षक को निर्देशित किया कि जो भी बंदी निःशुल्क अधिवक्ता के लिए प्रार्थना पत्र, अथवा जुर्म स्वीकार हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना चाहते हों उसे अविलम्ब जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को अग्रसारित करें। जिससे उन्हें नियमानुसार पैनल अधिवक्ता की सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। इसके अतिरिक्त निरूद्ध बंदियों को उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागकरूत करते हुए उनके रहन-सहन, खान-पान एवं स्वास्थ्य सेवा के बारे में जानकारी ली। इस अवसर पर जेल कर्मियों सहित संबंधित अधिकारी एवं बंदीगण आदि उपस्थित रहे।
जिला कारागार का हुआ निरीक्षण, निरुद्ध बंदियों को किया गया जागरूक।

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