ब्यूरो रिपोर्ट- डॉ संजय तिवारी ,साफ संदेश- बाराबंकी
जिला प्रशासन व बाराबंकी पुलिस द्वारा चोरी से मिट्टी खनन करके अवैध रूप से बेचने जैसे आपराधिक कृत्य कर चल-अचल सम्पत्ति अर्जित करने वाले गैंग सदस्य की अचल सम्पत्ति भूमि कुल कीमत लगभग 46 लाख रुपये को धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया गया। थाना सतरिख जनपद बाराबंकी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 251/2020 धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट के गैंग सदस्य अर्जुन यादव पुत्र धर्मेन्द्र यादव निवासी मकदूमपुर थाना कोतवाली नगर जनपद बाराबंकी के द्वारा चोरी से मिट्टी खनन करके अवैध रूप से बेचने जैसे आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहकर चल-अचल सम्पत्ति अर्जित की गई। जिला प्रशासन एवं बाराबंकी पुलिस द्वारा उक्त सम्पत्ति को अन्तर्गत धारा 14(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत कुर्क किया गया।
अवैध रूप से अचल संपत्ति अर्जित करने वाले गैंग सदस्य की संपत्ति कुर्क

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