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उच्च न्यायालय के दिशा निर्देशन पर बाल आश्रम का जिला जज और जिलाधिकारी ने किया निरीक्षण

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संतकबीरनगर। अध्यक्ष किशोर न्याय समिति मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद के द्वारा निर्गत दिशा निर्देश के अनुसार जिले में स्थित बाल संरक्षण गृह, बाल संप्रेक्षण गृह, शिशु सदन एवम् महिला शरणालय का जनपद न्यायाधीश, जिलाधिकारी एवम सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा माह जून में संयुक्त रूप से निरीक्षण किया गया। जनपद न्यायाधीश लक्ष्मी कान्त शुक्ल, जिलाधिकारी दिव्या मित्तल एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरिकेश कुमार द्वारा आज अपरान्ह में जिले के एक मात्र बाल आश्रम (कबीर बाल आश्रम) का संयुक्त निरीक्षण किया गया। साथ में ही जेल में शिखा रानी जायसवाल,जिला प्रोबेशन अधिकारी डा स्वेता त्रिपाठी उपस्थित रहीं। जनपद संत कबीर नगर में कोई भी शिशु सदन, बाल संप्रेक्षण गृह एवं महिला शरणालय संचालित नहीं है।
निरीक्षण के समय आश्रम में कबीर मठ के महन्त विचार दास, अधीक्षक पारसनाथ, शिक्षक रामबदन एवम् रसोइया काजल उपस्थित मिले। वर्तमान में आश्रम में मात्र 06 बालक, आनन्द, अभिषेक, शिव शंकर, चंदन, श्रवण उर्फ शाहरुख और सचिन आवासित हैं। आनन्द,शिवशंकर, अभिषेक एवं चंदन स्कूल जाते हैं। श्रवण कुमार उर्फ शाहरूख मंदबुद्धि है तथा सचिन दिव्यांग (मूक बधिर) हैं। वर्तमान में बालक श्रवण का स्वास्थय ठीक नहीं है जिसके उपचार हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। आश्रम में बालक बाल कल्याण समिति की संस्तुति पर रखे जाते हैं तथा सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा नियमित निरीक्षण किया जाता है। आश्रम में बालकों के रहने के लिए छः बड़े कमरे एवम् हॉल है तथा रसोई पृथक से है। बच्चों के स्कूल जाने के लिये साइकिल है। अधीक्षक द्वारा बताया गया कि आश्रम को कोई सरकारी वित्तीय सहायता नहीं प्राप्त होती है,सारी व्यस्था कबीर मठ मगहर द्वारा की जाती है। जब कोई बालक आश्रम से बाहर जाते तो उसकी प्रविष्ठियां आवागमन पंजिका में कितने जाने का निर्देश दिया गया। उक्त जानकारी जिला प्राधिकरण के सचिव/न्यायिक अधिकारी हरिकेश कुमार द्वारा दी गई।

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