बच्चों की सुरक्षा स्वयं करें और कानूनी रूप से आवेदन करें – मा0 अपर जिला जज।
संत कबीर नगर। जिला प्रोबेशन अधिकारी शशि चंद्रा ने बताया कि निदेशक महिला विभाग उत्तर प्रदेश के निर्देशानुसार 10 महिला दिव्य संरक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन (दिनांक 02 सितंबर से 12 सितंबर 2025 तक) महिला कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश के “संकल्प” हब के क्रम में आज मजाक आजादैक्ट इंटर एसोसिएशन खलीलाबाद में पॉक्सो अधिनियम के तहत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
आश्रम में अपर जिला जज पोक्सो कृष्ण कुमार ने बच्चों को पोक्सो अधिनियम के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ‘अनाना शब्द के बहकावे में बच्चा ना आए.’ इस अधिनियम में प्रतिवादी वकील के साथ रात्रि भोज के भी नियम हैं। अपराध सिद्ध होने पर अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा भी दी जाती है। उन्होंने विद्यार्थियों को बाल अधिकार एवं बाल विवाह के संबंध में भी कानूनी जानकारी दी।
चीफ डिफेंस काउंसिल के अंजय कुमार ग्रिव ने इस अधिनियम की आवश्यकता क्यों बताई, अधिनियम कब बनाया गया आदि के बारे में विस्तार से बताया, साथ ही कानूनी सहायता के लिए टोल फ्री नंबर 15100 का उपयोग कैसे करें आदि के बारे में विस्तार से बताया।
मोनिका शुक्ला द्वारा बच्चों के बारे में बातचीत की परिभाषा।
प्रोग्राम में टीचर्स मोनिका शुक्ला, सेंटर मैनेजर मेटका जियंट, जेंडर स्प्लिट शुभम चौधरी, काउंसलर अलारा शॉकर, जेंडर स्प्लिट अमन गॉड, स्कूल के टीचर डॉ0 मो रिजर्व, विजय, अब्दुल सुदादसर, जय प्रकाश, गिरीजानंद, डॉक्टर, अब्दुल हक खान, शोफ, मो0 अकील, मो0 अमान, नदीम, काजी मस्जिद आदि शिक्षक।
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