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राज्य सूचना आयुक्त द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम से संबंधित 59 लंबित प्रकरणों की सुनवाई की गई 

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संतकबीरनगर। राज्य सूचना आयुक्त श्रीमती रचना पाल ने सूचना का अधिकार अधिनियम- 2005 के अन्तर्गत विभिन्न विभागों से संबंधित 59 मामलों की कलेक्ट्रेट सभागार में सुनवाई किया। मा0 राज्य सूचना आयुक्त द्वारा एक-एक  करके वादकारियों  एवं संबंधित जन सूचना अधिकारी/ प्रथम अपीलीय अधिकारी का पक्ष सुनते हुए सुनवाई की गई। इस दौरान उन्होने निर्देश दिया कि सूचना अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदन पत्र पर बिन्दुवार सूचना उपलब्ध करायी जाय। सुनवायी के दौरान उन्होने पाया कि कुछ विभागों ने सूचना न देकर आख्या उपलब्ध कराया है अथवा विभाग द्वारा बिंदुवार और संपूर्ण सूचना नहीं उपलब्ध कराई गई है। 

 राज्य सूचना आयुक्त ने सुनवाई के उपरांत सभी विभागों के जन सूचना अधिकारियों/ प्रथम अपीलीय अधिकारियों के बैठक की अध्यक्षता करते हुए  निर्देश दिया कि सूचना उपलब्ध कराने के दौरान आवश्यक प्रपत्र संलग्नक के रूप में अवश्य लगाये जाय, जिसमें सूचना मांगने वाले का आशय की पुष्टि हो, आधी-अधूरी अथवा भ्रामक सूचना कदापि न उपलब्ध कराई जाए। सूचना आयुक्त ने  निर्देश दिया कि प्रत्येक जनसूचना अधिकारी अपने कार्यालय में एक रजिस्टर रखें, जिसमें जनसूचना आवेदन पत्र की प्राप्ति एवं उसके निस्तारण से संबंधित विवरण क्रमवार, तिथिवार अंकित किया जाय, यदि कोई आवेदन पत्र विभाग से संबंधित नही है, तो 05 दिन के भीतर संबंधित विभाग को अन्तरित कर दिया जाए। 

बैठक के अंत में अपर जिला अधिकारी/नोडल अधिकारी, जन सूचना मनोज कुमार सिंह ने जनपद में  राज्य सूचना आयुक्त के पधारने एवं जनपद स्तर पर लंबित प्रकरणों की सुनवाई करने पर धन्यवाद ज्ञापित करते हुए उन्हें आश्वस्त किया कि भविष्य में सूचना अधिकार अधिनियम से संबंधित प्रकरणों को ससमय निस्तारित करा दिया जाएगा।

माननीय राज्य सूचना आयुक्त द्वारा लंबित प्रकरणों की विशेष सुनवाई के दौरान जिलाधिकारी दिव्या मित्तल, पुलिस अधीक्षक सोनम कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह, मुख्य विकास अधिकारी एस एन श्रीवास्तव सहित सभी विभागों के जन सूचना अधिकारी/ प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं अन्य संबंधित विभागीय अधिकारीगण उपस्थित रहें।

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