रिपोर्ट_अमित मिश्रा
कुशीनगर । मिट्टी का खिलौना सहित अन्य उत्पाद की इकाई स्थापित करने के लिए कुम्हार जाति के लोगों को ऋण लेने पर 25 फीसदी अनुदान मिलेगा। इसके लिए उन्हे आगामी 30 अप्रैत तक आवेदन करना होगा।जिला ग्रामोद्योग अधिकारी एके पाल ने बताया है कि उत्तर प्रदेश माटीकला बोर्ड द्वारा संचालित मुख्यमंत्री माटीकला रोजगार योजना में माटीकला से सम्बन्धित व्यवसायिक गतिविधियां जिसमें खिलौना निर्माण, घरेलू उपयोग के उत्पाद (प्रेशर कुकर, घड़ा, सुराही, जग, कुल्हड़, गिलास, कटोरी, अचारदानी, कप, प्लेटस) व भवन निर्माण सामग्री (फ्लोर टाइल्स, रूफ टाइल्स, लैट्रिन पैन पाइप, वाश बेसिन) एवं सजावटी सामान (गुलदस्ता, गार्डन पॉट्स, बोनसाई पॉट्स, लैम्प्स) की व्यक्तिगत निर्माण अथवा उत्पादन इकाई के लिए अधिकतम 10 लाख रुपये तक के प्रोजेक्ट को बैंकों के माध्यम से वित्तपोषित कराया जाना है। इसमे लाभार्थी का स्वयं अंशदान 5 प्रतिशत तथा शेष 95 प्रतिशत बैंक ऋण प्राप्त होगा। नियमानुसार 25 प्रतिशत मार्जिन मनी (अनुदान) राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। 5 लाख के ऋण के लिए लाभार्थी को उ0प्र0 का मूल निवासी (शहरी/ग्रामीण क्षेत्र) होने के साथ न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं साक्षर होना अनिवार्य है। 5 लाख से अधिक की परियोजना के लिए कक्षा 8 पास व माटीकला में प्रशिक्षण अथवा माटीकला की परम्परागत जानकारी आवश्यक है।माटीकला उत्पाद निर्माण इकाई की स्थापना के लिए इच्छुक व्यक्ति किसी भी कार्य दिवस को जिला ग्रामोद्योग कार्यालय से सम्पर्क कर निःशुल्क आवेदन पत्र प्राप्त करके पूर्ण रूप से भरकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ 30 अप्रैल तक जमा कर सकते हैं, जिनका चयन शासन द्वारा गठित समिति द्वारा किया जायेगा।
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