कोविड महामारी से बचाव के दृष्टिगत कोविड नियमों का पालन करेंः-डी0एम0
संतकबीरनगर। जिला निर्वाचन अधिकारी/जिला अधिकारी दिव्या मित्तल ने कहा है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जनपद में विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2022 की प्रक्रिया चल रही है तथा कोविड महामारी की वर्तमान स्थिति, वैक्सिनेशन आदि के दृष्टिगत जनपद में रोड शो, पद यात्रा, साइकिल, बाइक, वाहन रैली तथा जुलूस पूर्ण रूप से 31 जनवरी 2022 तक प्रतिबन्धित रहेगें और डोर-टू-डोर कैम्पेन के लिए सुरक्षा कर्मियों को छोड़ कर 05 के स्थान पर अब कुल 10 व्यक्ति ही प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि वीडियो वैन के साथ खुली जगह में कोविड मानकों का अनुसरण करते हुए जगह की क्षमता का 50 प्रतिशत अथवा 500 व्यक्ति प्रचार प्रसार कर सकते है बशर्ते जन साधारण को और ट्रैफिक का आवागमन बाधित न हो, साथ ही राजनैतिक दलों हेतु अधिकतम 300 व्यक्तियोें अथवा हाल की क्षमता के 50 प्रतिशत के तहत इन्डोर मीटिग की अनुमति आयोग द्वारा पूर्व में दी जा चुकी है जो जारी रहेगी। उन्होने समस्त राजनैतिक दलों से कहा है कि कोविड अनुरूप व्यवहार एवं निर्वाचन सम्बन्धी समस्त गतिविधियों के दौरान निर्वाचन आयोग भारत सरकार के निर्देशानुसार आर्दश आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित करायें। जिला निर्वाचन अधिकारी ने समस्त रिटनिंग ऑफिसर को निर्देश दिये है कि अपने दायित्वों का निर्वाहन करते हुए अपने क्षेत्र में चुनाव आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित बनाये रखें।
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