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डीएम की मंजूरी के बिना नहीं होंगे ग्राम पंचायतों में विकास कार्य

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25 मई के बाद स्वीकृत सभी परियोजनाओं की फाइलें जिलाधिकारी से अनुमोदित कराना अनिवार्य, बीडीओ ने सचिवों को दिए निर्देश

(नाथनगर)

संतकबीरनगर। ग्राम पंचायतों और क्षेत्र पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद विकास कार्यों की स्वीकृति को लेकर शासन ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। अब 25 मई के बाद स्वीकृत सभी विकास कार्यों की फाइलों पर जिलाधिकारी की मंजूरी अनिवार्य होगी। बिना डीएम की अनुमति कराए गए कार्य अमान्य माने जाएंगे और संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

शुक्रवार को नाथनगर ब्लॉक सभागार में आयोजित ग्राम पंचायत सचिवों की बैठक में खंड विकास अधिकारी कुलदीप कुमार ने यह निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मानदेय, शिक्षा, बिजली, पेयजल, सार्वजनिक शौचालय जैसी आवश्यक सेवाओं से जुड़े भुगतान सचिव कर सकते हैं, लेकिन किसी भी नए विकास कार्य या योजना को जिलाधिकारी एवं जिला पंचायत राज अधिकारी (डीपीआरओ) की स्वीकृति के बिना मंजूरी नहीं दी जाएगी।

बीडीओ ने निर्देश दिया कि 25 मई के बाद स्वीकृत सभी विकास कार्यों की फाइलें तत्काल जिलाधिकारी कार्यालय भेजकर अनुमोदित कराई जाएं। ऐसा न करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

बैठक में लंबित व्यक्तिगत एवं सामुदायिक शौचालयों से संबंधित फाइलों का शीघ्र निस्तारण कर उन्हें जनपद स्तर पर भेजने के भी निर्देश दिए गए। साथ ही ग्राम पंचायतों में चल रहे विकास कार्यों में गुणवत्ता और पारदर्शिता बनाए रखने पर जोर दिया गया।

उन्होंने कहा कि कई गांवों से शिकायतें मिल रही हैं कि कार्यस्थल पर पंजीकृत श्रमिकों के स्थान पर दूसरे लोगों से काम कराया जा रहा है। सचिवों की जिम्मेदारी है कि वे स्वयं मौके पर पहुंचकर कार्यों की निगरानी करें और निर्धारित श्रमिकों से ही कार्य कराएं।

बैठक में एडीओ पंचायत सतीश चंद्र समेत ग्राम पंचायत सचिव देवेश कुमार, विश्राम यादव, मंजूषा देवी, भारती शर्मा, धर्मेंद्र कुमार यादव, जितेंद्र कुमार, आलोक कुमार, मेघनाथ, टीए फूलचंद, राजेश यादव और शाहिद परवेज सहित अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे।

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