Saaf Sandesh News

Hindi News, हिन्दी न्यूज़, Latest News In Hindi, Breaking News,Saaf Sandesh,Saaf Sanesh News, Headlines Today (हिंदी समाचार)

दहेज हत्या के मामले में मॉनीटरिंग सेल की प्रभावी कार्यवाही एवं सम्यक पैरवी से आरोपी को 14 वर्ष के कठोर कारावास व 5000 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

Spread the love

संत कबीर नगर । पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर सोनम कुमार द्वारा जघन्य अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए अपर पुलिस पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह* के निकट पर्यवेक्षण में मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं । उक्त निर्देश के क्रम में मानीटरिंग सेल की प्रभावी कार्यवाही एवं सम्यक पैरवी के फलस्वरुप आज दिनांक 25.04.2022 को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश (FTC-2), जनपद सन्तकबीरनगर* द्वारा थाना दुधारा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 05 / 2008 धारा 498(ए) / 304बी / 201 भादवि व 3 / 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के मामलें में दोषसिद्ध अभियुक्त नाम पता गोविन्द पुत्र चिनगी निवासी बाघनगर थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को अन्तर्गत धारा 498(ए) / 304बी भादवि व 4 दहजे प्रतिषेध अधिनियम के अपराध में दोषसिद्ध पाते हुए 14 वर्ष कठोर कारावास व 5000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया तथा अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 03 माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई । अभियुक्त गोविन्द को धारा 201 भादवि व 3 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में दोष मुक्त गया गया । विदित हो कि अभियुक्त द्वारा वादी की बहन से घर वालों से दहेज में कूलर, टी0वी0 मांग करने हेतु प्रताडित करना तथा दहेज न देने पर दिनांक 10.01.2022 को वादी की बहन का हत्या कर शव को जलाने का प्रयास किया गया जिस संबन्ध में वादी द्वारा थाना दुधारा पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था जिसकी तत्कालीन क्षेत्राधिकारी मेहदावल दिनेश चन्द्र चतुर्वेदी द्वारा संपादित की गयी थी।

[horizontal_news]
Right Menu Icon