आम जनता को नए कानून की जानकारी के लिए किया गया जागरूक
रिपोर्ट – अश्विनी कुमार पाण्डेय
महुली संत कबीर नगर । महुली थाना परिसर में सोमवार को दोपहर 2:00 बजे क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ग्राम प्रधानों गणमान्य लोगों आम जनता की बैठक में तीन नए कानून के प्रति जागरूक किया गया और जानकारी साझा की गई
बैठक को संबोधित करते हुए थाना अध्यक्ष महुली सतीश सिंह ने बताया की सरकार ने सीआरपीसी आईपीसी की धाराओं को बदलाव करके 2023 के तहत नए कानून लागू किए हैं जो सोमवार 1 जुलाई से लागू किया गया है उन्होंने बताया कि भारतीय दंड संहिता 1860 को भारतीय न्याय संहिता 2023 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को भारतीय साक्षी या अधिनियम 2023 के रूप में परिवर्तित किया गया है जो आज से लागू है उन्होंने उपस्थित लोगों को नए कानून के बारे में जागरूक किया तथा महुली नाथ नगर कुशवा बाजार मुखलिसपु आज कस्बा वह बाजारों में लाउडस्पीकर के माध्यम से भी लोगों को नए कानून की जानकारी दी गई थाना अध्यक्ष ने बताया कि नए कानून लागू होने से जनता की सुविधा बढ़ेगी और लोगों को जल्दी न्याय मिल पाएगा इस अवसर पर ग्राम प्रधान महुली महेश यादव प्रधान झिंगुरा पार फिरोज खान प्रधान गुड्डू यादव मुलायम सिंह यादव शेषनाथ अनिल त्रिपाठी सुभाष चंद्र के अलावा थाने के पुलिसकर्मी और सी मौजूद रहे।
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